
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Sun, 17 Jan 2021 12:22 AM IST
ज्ञानवापी परिक्षेत्र
– फोटो : अमर उजाला
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ख़बर सुनें
प्रकरण के अनुसार प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ तथा अन्य के पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया था।
सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर मुकदमे की सुनवाई करने के सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सिविल जज ने दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात 25 फरवरी 2020 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की चुनौती को खारिज कर दिया था।