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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हार्ट की बीमारी से पीड़ित चार वर्षीय बच्ची सरिया सिद्दीकी के इलाज के लिए उचित दवा मुहैया कराने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। पीड़ित बच्ची के दिल में एक बड़ा छेद है और उसका ऑपरेशन होना है। वर्तमान में वह जीबी पंत अस्पताल में भर्ती है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्ची के इलाज में काम आने वाली 45 हजार दो सौ रुपये की कीमत की दवा बी. मेनिनगो व पेनिमोकोक्कल टीका मुफ्त में मुहैया कराए। अदालत ने यह निर्देश लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि लड़की के पिता रिक्शा चालक हैं और वह मंहगी दवा खरीदने में असमर्थ हैं। बच्ची के इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय व राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने उसे उक्त दवा मुहैया कराने को कहा लेकिन पैसे न होने से प्रबंध नहीं हो पाया और न ही दिल्ली सरकार से सहायता मिली।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर रिक्शाचालक की बच्ची को मुफ्त में उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों टीके बच्ची के जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह लड़की को मुफ्त में उचित दोनों टीके व इलाज मुहैया कराए।
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हार्ट की बीमारी से पीड़ित चार वर्षीय बच्ची सरिया सिद्दीकी के इलाज के लिए उचित दवा मुहैया कराने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। पीड़ित बच्ची के दिल में एक बड़ा छेद है और उसका ऑपरेशन होना है। वर्तमान में वह जीबी पंत अस्पताल में भर्ती है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्ची के इलाज में काम आने वाली 45 हजार दो सौ रुपये की कीमत की दवा बी. मेनिनगो व पेनिमोकोक्कल टीका मुफ्त में मुहैया कराए। अदालत ने यह निर्देश लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि लड़की के पिता रिक्शा चालक हैं और वह मंहगी दवा खरीदने में असमर्थ हैं। बच्ची के इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय व राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने उसे उक्त दवा मुहैया कराने को कहा लेकिन पैसे न होने से प्रबंध नहीं हो पाया और न ही दिल्ली सरकार से सहायता मिली।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर रिक्शाचालक की बच्ची को मुफ्त में उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों टीके बच्ची के जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह लड़की को मुफ्त में उचित दोनों टीके व इलाज मुहैया कराए।