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उत्तरी दिल्ली नगर निगम में शुक्रवार को नेता सदन योगेश वर्मा ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की घोषणा की है। इसमें प्रत्येक पार्षद को विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा सभी तलों पर केवल चार दस्तावेजों के आधार पर फैक्टरी लाइसेंस देने की घोषण की गई है। वहीं,12 मीटर तक ऊंचे गेस्ट हाउस को बिना फायर विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के हेल्थ लाइसेंस जारी का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
बजट की घोषण की करते हुए पार्षदों के विकास राशि देने के साथ उन्हें निगम द्वारा मान्य अस्पतालों व लैबों में सीजीएचएस व डीजीएचएस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषण की गई है। वहीं, बेसहारा पशुओं पर लगाम लगाने के साथ-साथ मोबाइल टावरों, स्मार्ट पॉल व निगमों पार्कों में कियोस्क का प्रावधान किया गया है।
चार दस्तावेज दिखाने पर मिलेगा फैक्टरी लाइसेंस
बजट के अंदर निगम क्षेत्रों में सभी तलों पर फैक्टरी लाइसेंस देने की भी बात कही गई है। इस प्रक्रिया को लोगों के लिए सरल बनाया गया है। इस कड़ी में अब केवल चार दस्तावेजों को ही दिखाकर फैक्टरी लाइसेंस मिल सकेगा। इसमें हलफनामा, फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वामित्व पत्र व प्रदूषण पत्र अनिवार्य है। इनके आधार पर फैक्टरी मालिकों को सभी तलों के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल भूतल पर ही यह सुविधा थी।